सत्यजीत राय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्थान भारत सरकार

एंटी-रैगिंग प्रकोष्ठ

उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में रैगिंग की कुप्रथा पर अंकुश लगाने संबंधी यूजीसी विनियम, 2009 के प्रावधानों के अनुसरण में तथा इस विषय पर पूर्व में जारी सभी आदेशों का अधिक्रमण करते हुए, संस्थान की एंटी-रैगिंग समिति का निम्नलिखित सदस्यों के साथ गठन किया जाता है:

एंटी-रैगिंग समिति:

क्र. सं. नाम पद संपर्क नं.
1 संतोष अजमेरा, कुलपति कुलपति vc@srfti.ac.in
2 इंस्पेक्टर संजय मुखर्जी, ओसी, पंचसायर पुलिस स्टेशन सदस्य 9830109092
3 शुभजीत बागची, मीडिया सदस्य 9831109570
4 सांत्वना अधिकारी, सीआईएनआई सदस्य 9433624928
5 सैकत शेखरेश्वर रे, प्रोफेसर, संपादन सदस्य 9831841822
6 माधवी तंगेला, सहायक प्रोफेसर, डीएसपीडब्ल्यू बाह्य सदस्य 9833428930
7 सुकांत मजूमदार, डीन संयोजक 9831052990
8 ई. मालविका, 22वां बैच, एनिमेशन विभाग सदस्य
9 कृष्णन एम. विजू, 19वां बैच, एसआरडी विभाग सदस्य
10 गौतम दास सदस्य 9831884183
11 रितिका मजूमदार, छात्रावास वार्डन (महिला) सदस्य 7980753530
12 शुभो मुखर्जी, छात्रावास वार्डन (पुरुष) सदस्य 7980753530
13 सुमना दास सदस्य 8017968591

कार्य

एंटी-रैगिंग समिति यूजीसी विनियमों के अनुसार सख्ती से कार्य करेगी और अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित कार्य करेगी:
  1. संस्थान और उसके छात्रावासों में शारीरिक, मौखिक, मनोवैज्ञानिक तथा साइबर रैगिंग सहित सभी प्रकार की रैगिंग को प्रतिबंधित करना, रोकना और समाप्त करना।
  2. एंटी-रैगिंग उपायों का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना तथा प्रत्येक शैक्षणिक सत्र के आरंभ में विद्यार्थियों, अभिभावकों, संकाय सदस्यों और कर्मचारियों के लिए जागरूकता एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजित करना।
  3. विद्यार्थियों और अभिभावकों द्वारा एंटी-रैगिंग संबंधी वचनपत्रों/शपथपत्रों के संबंध में यूजीसी की अपेक्षाओं के अनुपालन की निगरानी करना।
  4. परिसर और छात्रावासों में सतर्कता व्यवस्था की देखरेख करना तथा एंटी-रैगिंग दस्ते, वार्डनों और पर्यवेक्षी कर्मचारियों के कार्यों की निगरानी करना।
  5. रैगिंग से संबंधित शिकायतें प्राप्त करना, उनकी त्वरित जांच सुनिश्चित करना तथा यूजीसी विनियमों के अनुसार उचित कार्रवाई की अनुशंसा करना।
  6. जहां आवश्यक हो, स्थानीय प्रशासन और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय करना।
  7. आवश्यकतानुसार संस्थान प्रमुख तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा अन्य प्राधिकारियों को रिपोर्ट और अनुपालन की स्थिति प्रस्तुत करना।

कार्यकाल

एंटी-रैगिंग समिति हर समय कार्यशील रहेगी और सामान्यतः इसका गठन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। वर्तमान समिति का कार्यकाल एक वर्ष अथवा अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

समिति यूजीसी विनियम, 2023 तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अथवा भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य निर्देशों/दिशानिर्देशों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन सख्ती से करेगी।

एंटी-रैगिंग दस्ता:

क्र. सं. नाम पद संपर्क नं.
1 सैकत शेखरेश्वर रे, प्रोफेसर, संपादन सदस्य 9831841822
2 माधवी तंगेला, सहायक प्रोफेसर, डीएसपीडब्ल्यू सदस्य 9830109092
3 सोमदेव चटर्जी, सहायक प्रोफेसर, ईडीएम हेतु निर्देशन एवं निर्माण सदस्य 9831109570
4 रितिका मजूमदार, वार्डन (महिला छात्रावास) सदस्य 9433624928