
फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे (FTII) और सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान (SRFTI), कोलकाता को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विशिष्ट श्रेणी के तहत विश्वविद्यालय माने जाने वाले संस्थानों के रूप में अधिसूचित किया गया है।
📌 यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत दर्जा दिया गया
📌 यूजीसी की सलाह के अनुसार दर्जा अधिसूचित किया गया
📌 दोनों संस्थान डॉक्टरेट, शोध और अभिनव शैक्षणिक कार्यक्रम शुरू करेंगे
📌 दोनों संस्थान यूजीसी मानदंडों और एनईपी 2020 दिशानिर्देशों का पालन करेंगे
📌 दोनों संस्थान एनआईआरएफ रैंकिंग में भाग लेंगे और अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) के साथ एकीकृत होंगे
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप, यह ऐतिहासिक निर्णय फिल्म और मीडिया शिक्षा में अधिक स्वायत्तता, नवाचार और अकादमिक उत्कृष्टता का मार्ग प्रशस्त करता है!